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Tourism Sector of Rajasthan and Tourism policy 2015 in hindi for ras mains

Tourism Sector of Rajasthan and Tourism policy 2015 in hindi for ras mains

Tourism Sector of Rajasthan and Tourism policy 2015
राजस्थान का पर्यटन परिदृश्य और पर्यटन नीति 

  • भारत के 73 प्रतिशत हेरिटेज होटल राजस्थान में स्थित।
  • पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन के व्यापक विकास के लिए तीसरा पुरस्कार।
  • ग्लोबल लक्जरी ट्रेनों में पैलेस ऑन व्हील्स को पांचवां स्थान।
  • यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट्स में राजस्थान की आठ साइट्स सम्मिलित।  
  • विश्व धरोहर साइट्स की उपलब्धता में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। 
  • ट्राईपैडविजर ट्रेवलर्स चाॅइस अवार्ड 2015 द्वारा जयपुर को भारत का सबसे पसंदीदा स्थल चुना गया।

राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2015

4 जूून 2015 को नई राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2015 जारी की। इससे राज्य में नवीन निवेश प्रस्ताव प्राप्त होंगे। इस नीति में प्रस्तावित आर्थिक लाभ एवं रियायतें उन पर्यटन इकाइयों को भी उपलब्ध होंगी जो पूर्ववर्ती पर्यटन इकाई नीति-2007 के अन्तर्गत अनुमोदित हैं। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2007 के तहत वर्ष 2015 तक लगभग 1,500 पर्यटन इकाइयों के प्रोजेक्ट पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित किए गए हैं जिनसे राज्य में लगभग 12,500 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा यह नीति पर्यटन एवं यात्रा क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त तैयार की गई है।

नीति के मुख्य बिन्दु

  1. इस नीति में पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिनमें अब होटल, मोटेल, हैरिटेज होटल, बजट होटल, रेस्टोरेन्ट, केम्पिंग साइट, माइन्स/कनवेन्शन सेन्टर, स्पोट्र्स रिसोर्ट, रिसोर्ट, हैल्थ रिसोर्ट, एम्यूजमेन्ट पार्क, एनिमल सफारी पार्क, रोप वे, ट्यूरिस्ट लग्ज़री कोच, केरावेन एवं क्रूज पर्यटन समिलित है। 
  2. नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन पर्यटन इकाइयों का भूमि सम्परिवर्तन निःशुल्क होगा। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में नई पर्यटन इकाइयों से विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा।  
  3. नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान हैरिटेज सम्पत्तियोें एवं हैरिटेज होटलों कोे भू-सम्परिवर्तन शुल्क से मुक्त किया गया है। 
  4. भू-सम्परिवर्तन के लिये समय सीमा निर्धारित की गई है एवं यदि कोई भी प्राधिकरण निर्धारित समय में निर्णय करने में विफल रहता है तो, भूमि को स्वतः ही भू-सम्परिवर्तित मान लिया जायेगा।  
  5. हैरिटेज होटलों के आच्छादित क्षेत्र पर नगरीय विकास कर आवासीय दर से वसूल किया जायेगा किन्तु उनके खुले क्षेत्र पर नगरीय विकास कर नहीं लिया जायेगा। 
  6. हैरिटेज होटल के लिए बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड केवल सकल निर्मित क्षेत्रफल पर देय होगा। 
  7. हैरिटेज होटलों को पट्टा जारी करने के लिये पात्रा माना जायेगा। 
  8. नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हैरिटेज होटलों के लिए सड़क की चैड़ाई की कोई बाध्यता नहीं होगी।
  9. हैरिटेज होटलों एवं पुरासम्पत्तियों के आच्छादित क्षेत्रफल का अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा 1000 वर्ग मीटर जो भी कम हो में खुदरा वाणिज्यिक उपयोग स्वतः अनुज्ञेय होगा। 
  10. भवन योजना का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में किया जायेगा।  
  11. पर्यटन इकाइयों को दोगुणा अर्थात् 2.25 से 4.50 एफ.ए.आर. अनुज्ञेय होगा। 
  12. सभी पर्यटन इकाइयां अपने लिए मानव संसाधन प्रशिक्षित करने हेतु राजस्थान कौशल एवं आजिविका विकास निगम के अन्तर्गत रोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण संस्थानों के अनुमोदन के लिए पात्र होंगीे। 
  13. पर्यटन इकाई हेतु सम्परिवर्तित एवं आवंटित भूमि की लीज राशि संस्थानिक प्रयोजनार्थ निर्धारित आरक्षित दर के आधार पर ली जायेगी।
  14. मान्यता प्राप्त टूर आॅपरेटर के ट्यूरिस्ट लग्जरी कोचेज को स्पेशल रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट अप्रेल 2018 तक प्रदान की जायेगी। 
  15. पर्यटन इकाइयों एवं हैरिटेज होटलों को समस्त आर्थिक लाभ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत देय होंगे।
राजस्‍थान की अर्थव्‍यवस्‍था






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