Main points: Bhamashah Swasthya Bima Yojna
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना:प्रमुख बिंदु
बीमा के माध्यम से राज्य को गरीब और वंचित जनता को निजी अस्पतालों में भी उपचार को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र सभी परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इस योजना का लाभ भामाशाह कार्ड मिलने के साथ -साथ मिलने लगेगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 67 प्रतिशत परिवार लाभान्वित हो सकेगे और ये राजकीय और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इंडोर पेशेन्ट के रुप में भी अपना उपचार करा सकेगे। सामान्य बीमारियों के लिए प्रति परिवार 30 हजार रूपये तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रूपये तक का बीमा कवर होगा ऐसे परिवारों को ओपीडी रोगी के रुप में नि:शुल्क दवायें और जाँच की सुविधा भी मिलती रहेगी ।
लाभार्थी
- योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व राष्टीय स्वास्थ्य बीमा योजना में आने वाले परिवारों को इसका लाभ दिया जायेगा ।
- इसके अन्तर्गत राज्य के लगभग एक करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।
लाभ
- लाभार्थी हेतु समस्त सुविधायें अन्तरंग इलाज हेतु उपलब्ध होगी तशा केशलेस होंगी। प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष चिन्हित सामान्य बीमारियों हेतु 30 हजार रूपये तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों हेतु 3.00 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा।
- बीमा से पूर्व की भी समस्त बीमारियां कवर होंगी ।
- चिकित्सा प्रक्रिया से पूर्व 7 दिन तथा छुट्टी पश्चात् के 15 दिन को चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा में कवर होगी ।
- हृदय रोग तथा अत्यधिक आघात की स्थिति में 100 से 500 रुपये तक प्रति परिवार प्रति वर्ष यात्रा भत्ता भी बीमा राशि में शामिल ।
- बीमा राशि खत्म होने के उपरान्त भी आवश्यक होने पर कॉर्पस फंड से स्वीकृति का प्रावधान।
लाभार्थी की पहचान
- योजनान्तर्गत खाने वाले लाभार्थी के पास भामाशाह कार्ड होना वांछनीय है । भामाशाह कार्ड ना होने की स्थिति में बीमा लाभ एनएफएसए अथवा आरएसबीवाई से संबंधित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भी दिया जा सकेगा ।
लाभ किसके माध्यम से
- इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को स्वास्थ्य सुविधायें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उच्चस्तरीय राजकीय चिकित्सा संस्थानों तथा सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जायेंगी ।
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ
- राज्य के समस्त मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पताल, जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल, सब डिविजनल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से दिया जायेगा।
- इसके अतिरिक्त राज्य सरकार तथा बीमा कम्पनी द्वारा सम्मिलित रुप से सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय भी स्वारथ्य बीमा योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करेंगे।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने जाले समस्त चिकित्सालय इस योजना में शामिल किए गए है।
- स्वास्थ्य मार्गदर्शक : इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान पर मरीज की सहायता हेतु स्वास्थ्य मार्गदर्शक उपलब्ध रहेंगे ।
- स्वास्थ्य मार्गदर्शक द्वारा मरीज को पहचान, उपलब्ध बीमा राशि को जानकारी, कराये जाने जाले उपचार हेतु अधिकृत करवाने, स्वास्थ्य संस्थान में मरीज को उपचार कराने में सहायता करने तथा मरीज के डिस्चार्ज व फॉलोअप आदि कार्य में सहयोग किया जायेगा।
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