Important decisions in Cabinet Meeting held on 8th September 2015 in hindi
8 सितम्बर को कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।राजस्थान देशीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक-2015 लाये जाने का निर्णय
योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के योग्यताधारी चिकित्सकों को प्रेक्टिस की मान्यता देने के उद्देश्य से राजस्थान देशीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक-2015 लाये जाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही ’दि राजस्थान वेक्सेशियस लिटिगेशन (प्रिवेन्शन) बिल-2015’ एवं विशेष पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से संबंधित विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी गई। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्घति को लीगल मान्यता देने के लिए राजस्थान देशीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक-2015 इसी विधानसभा सत्र में पेश किया जायेगा। विधेयक से राज्य में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र के योग्यताधारी चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन तथा चिकित्सा पद्घतियों को लीगल संरक्षण प्राप्त हो सकेगा।विशेष पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के लिए विधेयक
राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक-2015 के प्रारूप का मंत्रिमण्डल ने अनुमोदन किया। इस विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जायेगा।आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के लिए विधेयक
राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक-2015 के प्रारूप का भी मंत्रिमण्डल ने अनुमोदन किया। यह विधेयक भी आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जायेगा।अकारण मुकदमेबाजी रोकने के लिए विधेयक
कुछ लोगों द्वारा निहित स्वार्थों एवं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न न्यायालयों में वाद दायर किये जाते हैं जिससे एक ओर शासन की छवि को नुकसान पहुंचता है वहीं दूसरी ओर न्यायिक प्रक्रिया का भी दुरूपयोग होता है। ऐसी अकारण एवं स्वार्थपरक मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने ’दि राजस्थान वेक्सेशियस लिटिगेशन (प्रिवेन्शन) बिल-2015’ के प्रारूप का अनुमोदन किया है। महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश के बाद राजस्थान इस तरह का विधेयक लाने वाला पांचवां राज्य है। यह विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में पेश होगा।संस्कृत शिक्षा विभाग में नये सेवा नियम
मंत्रिमण्डल ने राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम-2015 को मंजूरी दी। नवीन नियमों के अन्तर्गत कार्मिकों की भर्ती विभाग द्वारा सीधे करने के स्थान पर राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।इन सबके अलावा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन प्रोत्साहन नीति-2015, मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 एवं राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 पर भी विस्तार से चर्चा हुई तथा इस पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
No comments